आज यानि 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी…
दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीबीआई द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने 5 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ईडी के मामले में पहले ही केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, और अगर सीबीआई के मामले में भी उन्हें जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। सीबीआई ने 26 जून को उन्हें गिरफ्तार किया था, उस समय वह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में थे।
केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने उनकी सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें निचली अदालत में जमानत के लिए जाने को कहा था। केजरीवाल का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी रिहाई और जमानत की मांग की है।
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना नोटिस दिए गिरफ्तारी करना गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि जमानत मिलना एक सामान्य प्रक्रिया है, और जेल एक अपवाद। चूंकि केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए उनके भागने की संभावना नहीं है।
आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक “उम्मीद” हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।