बिलासपुर। मवेशियों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा दिये गये थे। इसके परिपालन में थाना हिर्री, थाना तखतपुर एवं थाना बिल्हा में मवेशियों को बूचड़खाना ले जाते हुये पकड़ कर इस अवैध कार्य में संलिप्त आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।
सभी प्रकरणों में आरोपियों द्वारा वाहनों में क्षमता से अधिक मवेशियों को क्रूरतापूर्वक रस्सियों से बांध कर एवं बिना चारे पानी की व्यवस्था के ठूस-ठूस कर भरकर बूचड़खाना ले जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा शासन के निर्देशों के अनुरूप आरोपियों के इस अमानवीय एवं संवेदनहीन कार्य पर सख्त कार्यवाही का निर्णय लेते हुये घटना में प्रयुक्त वाहनों को राजसात करने हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को प्रेषित कर राजसात किया जाना प्रस्तावित किया गया था।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर द्वारा
1. कपिल कुमार पिता छेदूराम मरकाम, निवासी कुकुसदा, थाना पथरिया की वाहन ट्रक आयसर क्रमांक सीजी-28-एन 1840 में 20,
2. सुरेश कुमार साहू, निवासी भैंसाझार, थाना कोटा की पिकअप वाहन क्रमांक सीजी-10-बीजे 9265 एवं
3. वाहन स्वामी मंजूला बोईनी पिता बी. राजू, चासैधरा पल्ली, वारंगल, तेलंगाना की आयसर वाहन क्रमांक टीएस-07-यूएन 4166 को शासन के पक्ष में राजसात कर लिया गया है। बिलासपुर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को राजसात कराकर कृषक पशुओं के रक्षण हेतु सख्त कार्यवाही कर मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने की दिशा में सार्थक प्रयास किया गया है।
थाना हिर्री के अप.क्र. 92/2024 में धारा 4,6,10 छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम एवं धारा 11-घ पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत
1. ट्रक आयसर क्रमांक सीजी-28-एन 1840 में 20 नग मवेशियों को बूचड़खाना ले जाते हुये पकड़ कर वाहन की जप्ती की गई एवं मवेशियों को सुरक्षार्थ गौशाला भेजा गया।
2. पिकअप वाहन क्रमांक सीजी-10-बीजे 9265 में 20 पशुओं को थाना तखतपुर में पकड़ा गया था ।
3. आयसर वाहन क्रमांक टीएस-07-यूएन 4166 थाना बिल्हा में 13 कृषक पशुओं को वहाँ में भरकर बूचड़खाना ले जाते हुये पकड़ा गया था तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम व पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत संलिप्त आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही कर घटना में प्रयुक्त वाहनों की जप्ती की गई तथा पशुओं को सुरक्षार्थ गौशाला भेजा गया था ।