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छत्तीसगढ़: सौर ऊर्जा संबंधी सभी कार्य क्रेडा के माध्यम से कराने के निर्देश

रायपुर: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी कर सौर ऊर्जा से संबंधित सभी तरह के कार्य क्रेडा (छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण) के माध्यम से कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने मंत्रालय से जारी परिपत्र में ऊर्जा विभाग के पत्र का उल्लेख करते हुए नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत सौर ऊर्जा से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य सीधे न कराकर राज्य शासन द्वारा नामित नोडल एजेंसी क्रेडा के माध्यम से कराने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों में ऊर्जा लागत में कमी लाने ऊर्जा की खपत और बिजली बिल के ऑडिट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजली बचाने और इसके खर्च में कमी लाने के लिए नगरीय निकायों में पारंपरिक ऊर्जा के बदले सौर ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा है। इससे निकायों का खर्च घटने के साथ ही पर्यावरण भी सुधरेगा।

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