कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 100 से अधिक लोगो की जान चली गई थी,जिसके बाद से यह मामला अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है…
भगदड़ में जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग महिलाएं और बच्चे थे। सुप्रीम कोर्ट में इस भगदड़ को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हालांकि, हाथरस भगदड़ से जुड़ी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने साथ ही याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा है। आइए जाने क्या है पूरा मामला ?
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर क्या कहा?
हाथरस भगदड़ मामले की जांच का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने विचार करने से इनकार कर दिया, साथ ही याचिकाकर्ता से उच्च न्यायालय का रुख करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए।जिसके बाद याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा।
घटना बेहद परेशान करने वाली है- सुप्रीम कोर्ट
मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि कहा कि ये घटना बेहद परेशान कर देने वाली है। लेकिन इस तरह के मामलों को देखने हाई कोर्ट भी पर्याप्त है। जिसके बाद हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया और हाई कोर्ट जाने को कहा।