Raipur News। मरीजों से आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना के इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों के द्वारा अतिरिक्त राशि लेने पर स्टेट नोडल एजेंसी ने कड़ा रुख अपनाया है। दुर्ग के एक निजी अस्पताल पर 11.41 लाख का तगड़ा जुर्माना लगाया गया है। साथ ही इस योजना से राजनांदगांव के एक निजी हास्पिटल को तीन माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।
ऐसी ही मिली जुली शिकायतों के आधार पर रायपुर(Raipur) सहित अन्य जिलों के 28 अस्पतालों को भी इसके लिए नोटिस थमाया गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से लोगों को निशुल्क उपचार पाने की सुविधा दी जाती है
इस बीच कुछ निजी अस्पतालों की ओर से निर्धारित योजना के अलावा मरीजों से और भी अतिरिक्त राशि लेने की शिकायत भी होती रहती है। इसी शिकायत के चलते इस योजना के सफल क्रियान्वयन करने हेतु बनाई गई स्टेट नोडल एजेंसी के द्वारा कुछ अस्पतालों पर सख्त एक्शन लिया गया है।
दुर्ग शहर के आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर भी अतिरिक्त राशि लेने की शिकायत थी, जिसको सही पाए जाने के कारण उसपर 11.41 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।
ऐसी ही राजनांदगांव के जय तुलसी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के खिलाफ भी अतिरिक्त राशि लेने पर इस योजना से तीन माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।
साथ ही Raipur के अलावा विभिन्न जिले के 28 अस्पतालों के शिकायतों के मामले पर उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब मिलने के बाद इनपर आवश्यक कार्रवाई की जाए
नियमित समीक्षा के पश्चात हुई ये कार्रवाई
स्टेट नोडल एजेंसी के उपसंचालक डॉ. केआर सोनवानी ने यह बताया है कि, राज्य व जिला स्तरीय निरीक्षण टीम की ओर से नियमित तौर पर योजना की समीक्षा की जाती है।
राज्य पंजीकृत अस्पतालों के विरुद्ध इसी क्रम में कार्यवाही की गई है। आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से ईलाज के लिए भर्ती हुए मरीजों से 104 आरोग्य सेवा की फीडबैक भी ली जा रही है।जिसमें इलाज के लिए आए मरीजों से अतिरिक्त राशि लिए जाने, उपचार संबंधी कोई भी शिकायत, अस्पताल में उचित साफ सफाई चिकित्सक तथा स्टाफके व्यवहार से जुड़ी अन्य जानकारी भी ली जाती है।