बड़ी खबरेंमनोरंजनराष्ट्र

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश जैकी श्रॉफ के नाम और आवाज का बिना इजाजत नहीं होगा इस्तेमाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने ने विभिन्न संस्थाओं को अभिनेता जैकी श्रॉफ के नाम, उपनाम (जैकी और जग्गू दद्दा) के साथ-साथ उनकी आवाज और छवियों का बिना अनुमति के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. अदालत ने कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर वॉलपेपर, टी-शर्ट और पोस्टर आदि बेचने वाली और एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म संचालित करने वाली संस्थाएं अभिनेता के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं. इसके साथ ही अदालत ने ‘भिडू’ शब्द का इस्तेमाल करने वाले एक रेस्तरां मालिक को भी नोटिस जारी किया.

आवाज और छवियों पर अभिनेता का अधिकार

न्यायमूर्ति संजीव नरूला की अदालत ने 15 मई के अपने अंतरिम आदेश में कहा कि जैकी श्रॉफ एक सेलिब्रिटी हैं. उनको उनके व्यक्तित्व और विशेषताओं पर स्वाभाविक अधिकार है. इसके साथ ही अदालत ने दो कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ भी निर्देश पारित किया. इन कंटेंट क्रिएटर्स ने जैकी श्रॉफ के वीडियो को बेहद अपमानजनक शब्दों और गालियों के साथ प्रकाशित किया था.

अदालत ने माना श्राफ को हो रहा आर्थिक नुकसान

aamaadmi.in

अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि वादी ने अपनी दलीलों से अपने पक्ष को पूरी तरह स्थापित किया है. अदालत अभिनेता के नाम, जिसमें उपनाम (जैकी और जग्गू दद्दा) के साथ उनकी आवाज और तस्वीरों के बिना इजाजत व्यावसायिक उद्देश्यों के इस्तेमाल पर रोक लगा रही है. यदि इस मामले में रोक नहीं लगाई जाती है, तो इससे वादी को आर्थिक नुकसान होगा. साथ ही वादी के सम्मान के साथ जीने के उसके अधिकार को भी अपूरणीय क्षति पहुंचेगी.

प्रचार अधिकारों का उल्लंघन हुआ

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि स्पष्ट है कि कुछ प्रतिवादियों की कथित गतिविधियों ने प्रथम दृष्टया वादी के व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर व्यावसायिक लाभ अर्जित किया है. ऐसे प्रतिवादियों ने वादी के नाम, तस्वीरों, आवाज एवं अन्य विशेषताओं का बिना अनुमति के इस्तेमाल किया है. इससे वादी के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन हुआ है. अत: अदालत का फैसला प्रतिवादी संख्या 3-4, 6-7, 13 और 14 के खिलाफ है.

अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर के फैसलों का हवाला

इसके साथ ही अदालत ने कुछ अन्य संस्थाओं को नोटिस जारी किया. इन संस्थाओं में कथित रूप से अपमानजनक वीडियो होस्ट करने वाला एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर और अपने आउटलेट के लिए पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘भिडू’ शब्द का इस्तेमाल करने वाला एक रेस्तरां मालिक शामिल है. इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि वह कोई आदेश पारित करने से पहले यूट्यूबर की बात सुनना चाहेगा. इस मामले में जैकी श्रॉफ के वकील ने अपनी दलीलों में अभिनेता अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर की ओर से दाखिल की गई इसी प्रकार की याचिकाओं में हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेशों का हवाला दिया.

join whatsapp channel

delhi news today | cm delhi news | aap party delhi news | bjp party delhi news | congress party delhi news | air quality index delhi news | ani delhi news | ians delhi news today | PTI delhi news | delhi news crime | arvind kejariwal news | delhi news english | chhattisgarh news today | chhattisgarh news accident | chhattisgarh news aaj ki taaja khabar | aaj ka chhattisgarh news | aaj ki chhattisgarh news | bjp party chhattisgarh news | chhattisgarh news raipur | vishnudev say news chhattisgarh | chhattisgarh news channel samachar | छत्तीसगढ़ न्यूज़ चैनल | cg chhattisgarh news | congress chhattisgarh news | daily chhattisgarh news | dpr chhattisgarh news | digital chhattisgarh news | chhattisgarh news english | chhattisgarh news epaper | chhattisgarh news election | chhattisgarh news ed


aamaadmi.in अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. aamaadmi.in पर विस्तार से पढ़ें aamaadmi patrika की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Related Articles

Back to top button
विराट कोहली की सेंचुरी से खुश हुए पाकिस्तानी भारत बनाम पाकिस्तान, हेड टू हेड रिकॉर्ड पाकिस्तान में बजा भारत का राष्ट्रगान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत का शेड्यूल