जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दो अगस्त से रोजाना सुनवाई होगी. इसके लिए गठित संविधान पीठ ने सभी पक्षकारों को लिखित प्रतिवेदन और दलीलें एवं दस्तावेज 27 जुलाई तक पेश करने को कहा है.
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई और सूर्यकांत भी शामिल हैं. पीठ ने कहा, अनुच्छेद-370 को हटाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल इन याचिकाओं पर दो अगस्त से सुनवाई होगी. हालांकि, पीठ ने कहा कि सोमवार और शुक्रवार को सुनवाई नहीं होगी क्योंकि इन दिनों में विविध मामलों पर सुनवाई होती है. पीठ ने लिखित दलीलें तैयार करने और इसे दाखिल करने के लिए दो वकील भी नियुक्त किए. इनमें एक वकील याचिकाकर्ता की ओर से और एक सरकार की ओर से हैं.