राष्ट्र

दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट ने जांच अफसर को हटाया

नई दिल्ली . उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी को कोर्ट ने हटा दिया है. जांच अधिकारी पर पेशेवर तरीके से काम न करने, लापरवाही बरतने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है. कोर्ट ने अधिकारी द्वारा की गई जांच के मूल्यांकन के लिए डीसीपी के पास भेजा है. मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी.

कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला की अदालत खजूरी खास थाने में कुछ लोगों के खिलाफ दंगा, चोरी, लूट और आगजनी समेत विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक मामले की सुनवाई कर रही थी. न्यायाधीश ने इस मामले में पुलिस आयुक्त को उपनिरीक्षक विपिन कुमार द्वारा की गई जांच तथा तथ्यों की गलत जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को देने पर उनके आचरण के मूल्यांकन का आदेश दिया है.

पुलिस उपायुक्त से जवाब मांगा था मामले में 10 शिकायतें जोड़ी गई थीं और अदालत ने एक मई को प्रत्येक घटना के समय के साथ ही संबंधित सबूत देने के लिए पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पूर्व) से जवाब मांगा था. अदालत ने मामले में जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच के मूल्यांकन के लिए डीसीपी के पास भेजा है.

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